कार चोरी की लेट जानकारी देने पर कंपनी नहीं कर सकती इंश्योरेंस क्लेम खारिज
सुप्रीम कोर्ट ग्राहकों के हक में फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर कार चोरी के बारे में किसी वजह से बीमा कंपनी को सूचना देने में देर हो जाती है तो इस आधार पर वह क्लेम खारिज नहीं कर सकती है। हालांकि पुलिस को इस बारे में समय से सूचित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वाहन चोरी के मामले में इंश्योरे…